रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, पुलिस ने जारी की अधिसूचना

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नई दिल्ली ।। सूरत शहर में रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूरत पुलिस ने अधिसूचना जारी कर आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद खासकर दिवाली की रात 10 बजे के बाद पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सूरत पुलिस आयुक्त आरबी ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर आदेश दिया है कि सूरत में दिवाली व नए साल की रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।

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अधिसूचना में कहा गया है कि अस्पताल व शिक्षा संस्थान के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक सड़कें और फूटपाथ समेत पटाखे जलाकर किसी व्यक्ति पर फैंकने पर रोक लगा दी गई है।

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