पुलिस अब नहीं काटेगी चालान, लेकिन माननी होगी ये एक शर्त

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पंजाब ।। हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस न फर्जी चालान काटेगी और न ही कागजातों की जांच करेगी, लेकिन तब जब आप एक शर्त मानते हुए उस पर अमल करेंगे। दरअसल, यदि रोड पर चालक सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो न उनका चालान काटा जाएगा और उनके कागजात भी नहीं जांचे जाएंगे। हरियाणा पुलिस ने अब दुर्घटना वाले क्षेत्रों में ही चालान पर अधिक फोकस करने का निर्णय लिया है।

पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक, राजमार्गों पर 35 फीसदी चालान होते हैं, जबकि 65 फीसदी सड़क दुर्घटनाएं शाम 4 बजे से रात 12 बजे के बीच होती हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं विजिबिलिटी वॉयलेशन के कारण होती हैं, इसलिए सभी पीसीआर में साइन बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जो दुर्घटना स्थल से 150 मीटर पहले रखे जाएंगे। पुलिस की चालानिंग अब रोड सेफ्टी ओरिएंटेड होगी, जिसका उद्देश्य सेफ ड्राइविंग है।

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राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव के विरूद्ध सघन अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस ने परिवहन निदेशालय को 1952 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। ये लाइसेंस गलत ड्राइविंग करने वालों के हैं। परिवहन विभाग के एसीएस टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में इस समय सात ट्रॉमा सेंटर हैं, जिन्हें बढ़ाकर 13 किया जाएगा। इस संबंध में 3 एमओयू हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत निजी हॉस्पिटलों व मेडिकल कॉलेजों में ट्रॅामा सेंटर की सुविधाएं दी जाएंगी।

फोटोः फाइल

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