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यूपी किरण ब्यूरो
इलाहाबाद।। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पहली बार यह फैसला सुनाया, जिसकी वजह से वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। वह संगमनगरी के शियाट्स, नैनी में अराजकता फैलाने के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी हैं।
जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अतीक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रत्यूष कुमार की एकलपीठ ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
नैनी के शियाट्स में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में अतीक अहमद 11 फरवरी से जेल में हैं। दो अप्रैल को राज्य सरकार के आदेश पर अतीक अहमद को इलाहाबाद के नैनी सेन्ट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया था।
फोटोः फाइल
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