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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता को घोषित किया है। आप और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। अनिल मसीह पर आप उम्मीदवार को मिले आठ मतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। आप और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है।

बेंच ने कहा कि वीडियो फुटेज को हमने देखा। इसमें लगता है कि रिटर्निंग ऑफ़िसर ने उन 8 बैलेट पेपर्स पर निशान बनाए थे, जो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग अफसर का बर्ताव कानून के खिलाफ था, इसलिए हमने मेयर चुनाव के पुराने नजीते को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफ़िसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि बीजेपी अपराजेय नहीं है और अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। इसी तरह पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। इसी तरह कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। 
 

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