
यूपी के इटावा लोकसभा क्षेत्र से BJP सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को आगरा जिले की एमपी/एमपी कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में अपराधी ठहाते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसलिए संभावना है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
2011 में आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में पुलिस ने 16 नवंबर 2011 को रामशंकर कठेरिया के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की थी।
उस वक्त इस कंपनी के मैनेजर ने पुलिस को जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक डॉ. कठेरिया और उनके साथ आए 15 कार्यकर्ता टोरेंट पावर लिमिटेड के दफ्तर में घुस गए। मैनेजर की पिटाई और ऑफिस में तोड़फोड़ करने का भी इल्जाम है।