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Up Kiran Digital Desk: दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल के तहत दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सहयोग से लंबित यातायात चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत प्रणाली को एकीकृत किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को एक सरल, त्वरित और समग्र समाधान प्रदान करना है, जिससे लंबी अदालती कार्यवाही के बिना यातायात जुर्माने का समाधान हो सके।

लोक अदालत प्रणाली: क्या है और कैसे काम करती है?

लोक अदालत प्रणाली या "पीपुल्स कोर्ट" भारतीय न्याय प्रणाली का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित किया गया था। यह प्रणाली मुख्य रूप से सिविल विवादों को हल करने के लिए कार्य करती है और इसके निर्णय सिविल न्यायालय के समान होते हैं। लोक अदालत के फैसले किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते, जिससे विवादों का त्वरित और निष्कलंक समाधान सुनिश्चित होता है।

लोक अदालत का उद्देश्य है न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 39-ए के तहत नागरिकों को गारंटीकृत है। यह प्रणाली समाज के प्रत्येक वर्ग को सुलभ और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करती है, खासतौर पर उन लोगों को जो लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों का सामना कर रहे हैं।

यातायात चालान के समाधान के लिए लोक अदालत का एकीकरण

अब, दिल्ली पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण ने यातायात चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत प्रणाली को एकीकृत किया है। इस पहल के तहत, नागरिक बिना किसी कानूनी झंझट के अपनी लंबित चालान और जुर्माने का समाधान कर सकते हैं।

कैसे होगा समाधान?

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एक "इवनिंग कोर्ट पोर्टल" उपलब्ध है, जहां से नागरिक अपनी लंबित चालानों को सुलझाने के लिए लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद, नागरिक एक निर्धारित तारीख और समय पर लोक अदालत सत्र में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

टोकन जुटाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका:

इवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जाएं: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक इवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जाएं यहां

वाहन विवरण दर्ज करें: अपना वाहन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और 'खोजें' बटन पर क्लिक करें।

मोबाइल नंबर पंजीकरण: सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर परिवहन कार्यालय में पंजीकृत है। यदि नहीं, तो पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करें।

OTP सत्यापन: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और आगे बढ़ें।

नियुक्ति विवरण चुनें: तिथि और समय स्लॉट चुनें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों: निर्धारित तिथि और समय पर लोक अदालत सत्र में शामिल हों और अपने लंबित चालान और नोटिस प्रस्तुत करें।

बकाया कैसे चुकाएं?

अपॉइंटमेंट के बाद, निर्धारित समय पर लोक अदालत सत्र में उपस्थित होकर, आप अपने बकाया चालान का भुगतान कर सकते हैं। अदालत में उपस्थित पीठासीन अधिकारी आपके मामलों का समाधान करेंगे और यदि आवश्यक हो तो मौके पर ही भुगतान करके मामले को बंद किया जा सकता है।

यदि आप अपनी निर्धारित अदालत अपॉइंटमेंट से चूक जाते हैं, तो आप एक नई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हालांकि, चूकने के तीन दिन बाद ही आप पुराने नोटिस और चालान डाउनलोड कर पाएंगे।

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