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FASTag rules: FASTag से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है। सरकार ने अब FASTag को वाहन की विंडशील्ड पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा देखा गया है कि कई लोग FASTag को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाय अपनी कार के अंदर या जेब में रखते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और नेशनल हाईवे पर अन्य लोगों को असुविधा होती है।

इसे रोकने के लिए सरकार ने फास्टैग को विंडशील्ड पर अंदर से लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, अगर विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाया गया तो दोगुना टोल शुल्क देना होगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में गुरुवार को कहा गया कि एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने ऐसे उपयोगकर्ताओं से दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाकर टोल लेन में प्रवेश करते हैं।

इसमें कहा गया है, "सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतग्राहियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में डबल शुल्क वसूला जा सके।"

बयान के अनुसार, यह सूचना सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें हाईवे उपयोगकर्ताओं को विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। इससे शुल्क वसूले जाने और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।
 

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