img

Up Kiran,Digital Desk: बिहार में विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य में रहने वाली गरीब और असहाय विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह राशि पहले 400 रुपये हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों महिलाओं को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी, और यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

इस कदम से क्या बदलेगा?

इस योजना का उद्देश्य उन विधवा महिलाओं की मदद करना है जो किसी कारणवश गरीबी और संघर्ष का सामना कर रही हैं। विधवाओं के लिए समाज में पहले से ही कई चुनौतियाँ होती हैं, और इन महिलाओं को अब हर महीने पेंशन मिलने से उनका जीवन थोड़ा आसान होगा। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि ये महिलाएँ दूसरों पर निर्भर न रहें और अपनी ज़िंदगी को सम्मान के साथ जी सकें।

योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

बिहार राज्य में जो महिलाएँ इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, उनके लिए कुछ शर्तें हैं:

स्थायी बिहार निवासी: महिला को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

विधवा स्थिति: केवल विधवा महिलाएँ इस योजना के पात्र होंगी।

आयु सीमा: आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बीपीएल परिवार से संबंध: महिला बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न लेना: महिला को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।

अगर कोई महिला इन सभी शर्तों को पूरा करती है, तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है।

पेंशन राशि का वितरण कैसे होगा?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिला को 1100 रुपये प्रति माह की राशि प्राप्त होगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य स्तर से PFMS सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जो पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में मदद करेगा।

आवेदन प्रक्रिया: सरल और आसान

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना सरल है। इच्छुक महिलाएँ आवेदन फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर कर, जरूरी दस्तावेजों के साथ ब्लॉक कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा कर सकती हैं। आवेदन के बाद एक रसीद प्राप्त होगी, जो बाद में काम आएगी। आवेदन की स्थिति की जानकारी एसएमएस या ईमेल द्वारा दी जाएगी। अगर आवेदन स्वीकृत होता है, तो पहचान पत्र और रसीद दिखाकर RTPS काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है।