
Dhami Govt: धामी सरकार ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी। इसमें शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग को लेकर कई सख्त नियम बनाए हैं। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद करने का फैसला इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव है। इसके अलावा, शराब की बिक्री पर सख्ती और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
नई आबकारी नीति की कुछ खास बातें
उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। चारधाम और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इससे धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में शराब बिक्री पर बैन लगेगा। अगर कोई दुकान एमआरपी से अधिक कीमत पर दारू बेचती है, तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है।
नई नीति के मुताबिक उप दुकानें और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इससे अवैध बिक्री और शराब माफियाओं पर अंकुश लगेगा। नई आबकारी नीति के तहत थोक शराब कारोबार में सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार फलों से शराब (वाइन) उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 15 साल तक आबकारी शुल्क में छूट देगी।