Tax Free Indian State: यदि आप आयकर के दायरे में आते हैं तो आपको अपनी आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर देना होगा। मगर भारत (INDIA) में एक राज्य ऐसा भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह छूट मिली हुई है. ये भारत (INDIA) का एकमात्र कर मुक्त राज्य है। भले ही यहां के लोग करोड़ों कमाते हों, मगर इनकम टैक्स विभाग उनसे इनकम टैक्स के नाम पर एक रुपया भी नहीं वसूल सकता. जानिए क्यों-
सिक्किम को भारत (INDIA) में कर मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। यह देश का एकमात्र राज्य है जहां के निवासियों को कर से छूट प्राप्त है।
सिक्किम के निवासियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत आयकर से छूट दी गई है।
सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत क्यों दी गई है? ये सवाल आपके मन में जरूर होगा. 1975 में सिक्किम को भारत (INDIA) में मिला लिया गया, मगर इस बात पर सहमति बनी कि सिक्किम को अपना पुराना कानून और विशेष दर्जा बरकरार रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 371-एफ के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा प्राप्त है।
धारा 10 (26एएए) के अनुसार सिक्किम के निवासी की कोई भी आय कर से मुक्त है, चाहे वह सुरक्षा या लाभांश से प्राप्त किसी भी प्रकार के ब्याज से प्राप्त हुई हो।
धारा 10 (26 एएए) के अनुसार, भारत (INDIA) में विलय से पहले सिक्किम में बसे सभी लोगों को, चाहे उनका नाम सिक्किम विषय नियमावली, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26एएए) के तहत छूट दी गई है।
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