img

Jara Hatke: पेट्रोल पंप पर एक छोटी सी गलती एक तेल कंपनी को महंगी पड़ गई। इसी दौरान कार में पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया गया, जिससे कार को काफी नुकसान हुआ। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने को कहा। यह घटना 30 जुलाई 2022 को तेलंगाना के वारंगल में हुई थी।

इस मामले में मीनाक्षी नायडू नाम की महिला ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक फ्यूल फिलिंग स्टेशन के पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी। 30 जुलाई 2020 को महिला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद व्यक्ति से पेट्रोल के लिए एक हजार रुपए मांगे और उसने डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर दिया।

महिला का इल्जाम है कि पेट्रोल भरवाने के 10 मिनट बाद उनकी कार स्टार्ट होने में दिक्कत होने लगी। इसी दौरान इंजन से तेज आवाज आने लगी और कार ठीक से नहीं चल रही थी। यह महिला बड़ी मुश्किल से कार चलाकर हैदराबाद पहुंची। इसके बाद महिला ने कार को मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर पर भेज दिया। इस सेंटर में कार की जांच करने के बाद बताया गया कि कार में पेट्रोल की जगह डीजल भर दिए जाने के कारण कार खराब हो गई है और मरम्मत में हजारों रुपये का खर्च आएगा।

इसके बाद महिला ने पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध कंप्लेन दर्ज कराई। महिला ने बताया कि फ्यूल टैंक पर पेट्रोल का स्टीकर होने के बावजूद उसमें डीजल भरा हुआ था। इस मामले में पेट्रोल पंप प्रबंधन ने महिला के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्हें तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए थी। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता अदालत तक पहुंच गया। उपभोक्ता अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को इस लापरवाही के लिए शिकायतकर्ता को 26,000 रुपए का मुआवजा देने को कहा।

--Advertisement--