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Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है।

जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाईं, जिसमें सिसोदिया का पासपोर्ट जमा करना और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश शामिल है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मामले से जुड़े अधिकांश दस्तावेज पहले से ही जांच एजेंसी के पास हैं, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ का जोखिम कम हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को ज़मानत दे दी।

आप नेता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों को यह समझना चाहिए कि ज़मानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।"
 

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