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ucc news: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, गुजरात सरकार मंगलवार को यूसीसी समिति के बारे में घोषणा कर सकती है। इस टीम में तीन से पांच लोग हो सकते हैं।

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी को लेकर ऐलान करेंगे। गुजरात में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसे भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। बीते तीस सालों से यहां की सत्ता पर भाजपा काबिज है।

यूसीसी के तहत लागू होंगे ये कानून

यूसीसी के अनुसार, शादी और तलाक के लिए कानून एक समान होगा। एक पुरुष और महिला के बीच विवाह तभी हो सकता है जब वे विवाह के लिए योग्य आयु प्राप्त कर चुके हों और शादी के वक्त दोनों पक्षों में से किसी का भी कोई जीवित जीवनसाथी न हो।

कपल को दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए और विवाह के लिए सहमति देने में सक्षम होना चाहिए। यूसीसी के अनुसार, पुरुष की कानूनी विवाह आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए और दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के दायरे में नहीं होने चाहिए।

यूसीसी 60 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाता है। हालांकि, यूसीसी का कहना है कि केवल रजिस्ट्रेशन न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा। जिन व्यक्तियों ने पहले ही नियमों के अनुसार अपना विवाह पंजीकृत करा लिया है, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें पावती देनी होगी।

विवाह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उप-पंजीयक को निर्णय लेना अनिवार्य है। यदि 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं होता है, तो अधिनियम के अनुसार आवेदन स्वचालित रूप से रजिस्ट्रार को भेज दिया जाएगा।