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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर सैन्य हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान के विरुद्ध पांच बड़े फैसले लिए गए। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीज़ा रद्द कर दिए हैं तथा भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वीज़ा धारक 1 मई तक पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे।

भारत सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन मीना से प्यार करने के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई थी। यहीं उन्होंने सचिन से विवाह किया। अब भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान लौटना होगा।

नेपाल के रास्ते भारत आईं थी

सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आईं। सबसे पहले वह पर्यटक वीज़ा पर पाकिस्तान के शारजाह से नेपाल पहुंचीं। नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद वह अपने चार बच्चों के साथ काठमांडू से दिल्ली तक बस से यात्रा करके भारत पहुंचीं। सीमा हैदर सचिन मीना से विवाह करने के बाद से भारत में रह रही हैं। सीमा और सचिन से पहले भी यूपी एटीएस पूछताछ कर चुकी है।

आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद सीमा हैदर को भी वापस लौटना पड़ेगा या नहीं। सीमा हैदर बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के भारत पहुंचीं। उसका मामला अभी भी अदालत में लंबित है। सीमा हैदर का विवाह भारतीय नागरिक सचिन मीना से हुआ है। यदि यूपी सरकार इस मामले में सीमा हैदर के विरुद्ध मामला दर्ज करती है तो उसे बिना वीजा या पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने के लिए दंडित किया जा सकता है या उसे वापस पाकिस्तान छोड़ा जा सकता है। सीमा हैदर ने भी भारतीय नागरिकता की मांग की है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अबू बकर ने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी हालत में भारत छोड़ना होगा। इसलिए सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। मगर ऐसा करना आसान नहीं है. यह राज्य सरकार को तय करना है कि सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जाए या नहीं। सीमा हैदर का विवाह एक भारतीय नागरिक से हुआ है। उनकी शादी सचिन मीना से हुई और उनका एक बेटा है। इसलिए यह स्पष्ट होगा कि यूपी सरकार की रिपोर्ट के आधार पर सीमा हैदर के विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं।