Up Kiran, Digital Desk: चारों तरफ से हो रहे विरोध के बाद, राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने वाले अपने बिल का एक नया, बदला हुआ रूप लेकर आई है। इस संशोधित बिल में जुर्माने को कम कर दिया गया है और इसके दायरे में आने वाले संस्थानों की सीमा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन बदलावों के बावजूद, विधायकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यह नया ड्राफ्ट भी उन कई विवादित मुद्दों को नज़रअंदाज़ करता है, जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए थे।
क्या-क्या बदला गया है बिल में?
राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 को पहली बार इसी साल मार्च में विधानसभा में पेश किया गया था। उस समय इसमें 50 से ज़्यादा छात्रों वाले सभी सेंटरों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 100 छात्र कर दिया गया है।
इसके अलावा, जुर्माने में भी ढील दी गई है। अब नियम तोड़ने पर पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये और दूसरे के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी अगर कोई सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जबकि पुराने ड्राफ्ट में यह जुर्माना 2 लाख और 5 लाख रुपये था।
असली मुद्दे अब भी गायब
इन बदलावों के बावजूद, बिल में उन बड़ी आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया है जो पहले उठाई गई थीं। बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने तर्क दिया था कि यह ड्राफ्ट केंद्र सरकार द्वारा 2024 में जारी किए गए प्रमुख दिशानिर्देशों को अनदेखा करता है, जिसमें कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 16 साल तय करना शामिल था।
कई लोगों ने यह भी कहा कि यह बिल छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं करता है, 'इंस्पेक्टर राज' को बढ़ावा दे सकता है, और राजस्थान से 60,000 करोड़ रुपये की कोचिंग इंडस्ट्री को बाहर जाने पर मजबूर कर सकता है, खासकर देश के कोचिंग हब कोटा से।
मार्च में हुई बहस के बाद इस बिल को समीक्षा के लिए एक चयन समिति के पास भेज दिया गया था।
विपक्ष और पेरेंट्स दोनों नाखुश
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपना विरोध दोहराते हुए आरोप लगाया, "सरकार कोचिंग माफिया से घिरी हुई है। वे बिल लाना ही नहीं चाहते, लेकिन अदालत के निर्देशों के कारण मजबूर हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इस संशोधित बिल का भी कोई औचित्य नहीं है। पिछले साल आत्महत्याओं की बाढ़ आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार केवल कोचिंग सेंटरों को फायदा पहुंचाना चाहती है और उसे छात्रों या उनके माता-पिता की कोई परवाह नहीं है।"
राजस्थान पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी संशोधित बिल का विरोध करते हुए इसे "अव्यावहारिक" बताया और इसमें और संशोधनों की मांग की। एसोसिएशन के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा, “यह ज़रूरी है कि बिल में माता-पिता के सुझावों को शामिल किया जाए। छात्रों की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर, सिर्फ माता-पिता को दोष देकर मामला बंद कर देना गलत है।”

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