_1444072346.jpg)
मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त बड़ी फटकार मिली जब कोर्ट ने एक महिला सेना अधिकारी, कर्नल सोफिया, से किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्री को अपने आचरण के लिए कर्नल सोफिया से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।
यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें मंत्री पर आरोप लगा था कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात महिला सैन्य अधिकारी के साथ सार्वजनिक तौर पर अनुचित व्यवहार किया। यह घटना काफी चर्चित रही और सेना से जुड़े संगठनों और नागरिक समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार और गरिमामय आचरण की अपेक्षा की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारी का सम्मान सिर्फ उनके पद से नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य और राष्ट्र सेवा से जुड़ा है।
इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी FIR की जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराएं जोड़ी गईं, वे जांच के अनुसार न्यायोचित प्रतीत नहीं होतीं और पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इससे मंत्री की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मंत्री की ओर से समय रहते माफी नहीं मांगी जाती और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तो मामला और गंभीर हो सकता है।
यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि क्या सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, और क्या न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त उदाहरण पेश कर सकती है। आने वाले दिनों में इस पर कानूनी और राजनीतिक हलकों की नज़र बनी रहेगी।
--Advertisement--