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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे समय में जबकि अरविंद केजरीवाल को कल ही तिहाड़ जेल भेजा गया है, उसके अगले ही दिन यानी आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह छह महीने से सलाखों के पीछे हैं। उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है। ऐसे में ईडी संजय सिंह को अब हिरासत में आखिर क्यों रखना चाहती है।

तत्पश्चात, संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी कि संजय सिंह के विरूद्ध कोई बयान नहीं था। कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी उनका नाम भी नहीं लिया गया। सिर्फ दो मौकों पर कहा गया कि ₹1 करोड़ लिए गए और ये इल्जाम पूरी तरह से निराधार हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।

जी हां, यह गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। संजय सिंह अब जेल से बाहर आ पाएंगे। आपको बता दें कि उनकी जमानत की जो शर्तें होंगी वो जो निचली अदालत है वो तय करेगी।

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