आंध्र गैंगरेप कांड- दिशा कानून पास, 21 दिन में मिलेगी फांसी की सजा

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नई दिल्ली॥ आंध्र प्रदेश में महिला वेटनरी चिकित्सक के साथ घटे वीभत्स गैंगरेप-मर्डर कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहां की सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसके अंतर्गत बलात्कारियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान तय होगा।

बुधवार को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बिल में एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन के अंदर ट्रायल पूरा होने के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी तय होगा। राज्य विधानसभा में आज यह बिल पेश होगा। बिल में आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करके नई धारा 354 (ई) बनाई गई है।

वर्तमान में रेप के दोषियों के लिए भारतीय कानून में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। बिल के पास होते ही आंध्र प्रदेश रेप के मामलों में मौत की सजा देने वाला पहला राज्य होगा। यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे ‘आंध्र प्रदेश दिशा कानून’ नाम दिया गया है।

ज्ञात हो कि तेलंगाना में हाल ही में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद यह कानून लाया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य मसौदा कानून को भी मंजूरी दी गई जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा।

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