जेल से आजाद हुए आर्यन, मगर अदालत की इन 14 शर्तों का किया उल्लंघन तो फिर जाना होगा सलाखों के पीछे

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शाहरूख के बेटे को NCB ने 02 अक्टूबर की रात्रि क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान कस्टडी में लिया था और 03 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया था। 4 जमानत याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले गुरूवार को आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग बस्ट मामले में जमानत दे दी थी।

Aryan Khan

अदालत ने शाहरूख के बेटे और अन्य को जमानत 14 शर्तों पर दी है। कोर्ट ये भी कहा है कि यदि इन 14 में से एक भी नियम का उल्लंघन हुआ तो जमानत कैंसिल कर दी जाएगी। आईये जानते है उन 14 शर्तों के बारे में।

  1. जमानत की पहली शर्त है- कोर्ट के समक्ष एक लाख रुपये का निजी बांड भरना पड़ा है। ये एक लाख का निजी बांड शाहरुख की दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला ने भरा है।
  2. एनडीपीएस कोर्ट से बिना अनुमति लिए आर्यन खान ना ही मुल्क छोड़कर जा सकते हैं और ना ही कोई विदेश की यात्रा प्लान कर सकते हैं।
  3. अदालत के सामने पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।
  4. अदालत ने जमानत के लिए चौथी शर्त रखी है कि बिना एनसीबी के जांच अफसर को बताए आर्यन खान और अन्य आरोपी मुंबई छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं।

  5. ड्रग्स कांड में सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से आर्यन खान कोई संवाद नहीं कर सकते हैं। यानी तीनों आरोपियों को आपस में बात करने से मनाही है।
  6. अदालत ने आर्यन खान को स्पष्ट कहा है कि वो इस ड्रग्स कांड को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। इंटरनेट कोई भी इस केस से जुड़ी पोस्ट या सूचना शेयर नहीं कर सकते हैं।
  7. मामले सुनवाई के दौरान हर तारीख पर आर्यन खान को अदालत में मौजूद होना पड़ेगा।
  8. अदालत ने कहा है कि एनसीबी कार्यालय में हर शुक्रवार सवेरे ग्यारह बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी।
  9. जब भी पूछा जाए या बुलाया जाए आर्यन खान को जांच में शामिल होना होगा।
  10. किसी भी आरोपी की वजह से ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए
  11. अदालत ने ये भी कहा है कि अब कभी भी इस प्रकार के समान अपराध में लिप्त नहीं होंगे।
  12. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
  13. अदालत ने कहा कि आर्यन खान सहित जिन-जिन लोगों को जमानत दी जा रही है उनकी किसी भी कार्य या एक्शन से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
  14. सबसे लॉस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत कैंसिल कर दी जाएगी।
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