प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक; सबके लिए नया फरमान जारी, जानिए किसे मिलेगा पैसा और किसकी कटेगी सैलरी

प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक; सबके लिए नया फरमान जारी, जानिए किसे मिलेगा पैसा और किसकी कटेगी सैलरी

बिहार के अनुदानित इंटरमीडिएट और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की लापरवाही अब उनकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर नियमों का शिकंजा कस दिया है।

विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों व कर्मियों के अनुदान की राशि पर रोक लगाई जा सकती है। इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग ने संबंधित संस्थानों से उपस्थिति का पूरा ब्योरा तलब किया है।

235 कॉलेजों के प्राचार्यों से मांगी गई उपस्थिति रिपोर्ट

सख्त मॉनिटरिंग के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 235 अनुदानित कॉलेजों के प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्राचार्यों से आंकड़े मिलने के बाद विभाग नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ अनुदान रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विभाग ने इसी साल मई में ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया था कि सत्र 2026-27 से अनुदान राशि का वितरण पूरी तरह से बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।

कॉलेजों के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों पर भी नियम लागू

यह कड़ा नियम सिर्फ डिग्री और इंटर कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) के आधार पर सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी समान रूप से लागू किया गया है। इन स्कूलों में भी कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के बीच फंड का बंटवारा तभी संभव होगा जब उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड में दर्ज मिलेगी।

चार श्रेणियों में तय हुआ अनुदान वितरण का फॉर्मूला

विभाग ने अनुदान राशि के पारदर्शी और व्यवस्थित वितरण के लिए सभी पदों को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।

  • प्रथम श्रेणी: प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) एवं प्रधानाध्यापक

  • द्वितीय श्रेणी: शिक्षक और विभिन्न विषयों के व्याख्याता (लेक्चरर)

  • तृतीय श्रेणी: प्रयोगशाला तकनीशियन (लैब टेक्नीशियन), कंप्यूटर सहायक, लाइब्रेरियन और कार्यालय सहायक

  • चतुर्थ श्रेणी: केयरटेकर और ऑफिस अटेंडेंट या गार्ड