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नई दिल्ली ।। चारा घोटाला के एक मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। लालू को चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। लालू की सजा पर बहस 21 मार्च से 23 तक होगी।
दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है। वहीं अधीप चंद, ध्रुव भगत भी बरी कर दिए गए हैं। महेंद्र सिंह बेदी, आनंद कुमार को दोषी करार दिया गया है। दुमका केस में यह फैसला आया है।
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चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में 3 करोड़, 13 लाख रुपये का गबन हुआ था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में अपना फैसला पांच मार्च को सुरक्षित कर लिया था।
CBI अदालत ने पहले लालू की उस नयी याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें उनके वकील आनंद ने चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया था।
फोटोः फाइल
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