अब इन सरकारी अस्पतालों पर गिरी गाज, डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक कर रहे थे ये शर्मनाक काम

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नई दिल्ली॥ पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ विभाग की ओर से गठित स्वास्थ्य नियामक की ओर से कोरोना संक्रमण उपचार में कम लागत के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी फीस वसूलने वाले निजी अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई तेज हो गई हैं। छह अस्पतालों को नोटिस देकर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

स्वास्थ्य नियामक आयोग ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार की लागत पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। परंतु, देखा जा रही है कि निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। आयोग के दिशा-निर्देश का सही से पालन नहीं करने को लेकर महानगर छह प्रमुख निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है।

हेल्थ रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन पूर्व जज असीम कुमार बंद्योपाध्याय ने कहा कि जो भी अस्पताल हमारी सलाह का पालन नहीं करते हैं, उन सभी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन सभी अस्पतालों से 25 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। जस्टिस बंद्योपाध्याय ने संकेत दिया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया है तो आयोग कठोर निर्णय लेगा।

दिशा-निर्देश देने के बाद उस पर अमल नहीं हो रहा है, ऐसी कई शिकायतें मिली हैं। खबर मिलने पर आयोग ने छह अस्पतालों के विरूद्ध स्वतः प्रेरित मामला दायर किया है। आयोग ने लागत को सूचीबद्ध करने के लिए 14 दिन पहले प्रत्येक निजी अस्पताल को निर्देश दिया था। बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.74 लाख के पार है जबकि 23,654 एक्टिव केस है।

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