2001 के बम विस्फोट मामले में 10 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, जानिए क्या है मामला

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नई दिल्ली॥ Bangladesh की एक अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधि’त आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (हुजी) के 10 सदस्यों को 2001 में एक राजनीतिक रैली पर विस्फोट करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। खबर के मुताबि’क, ढाका के तीसरे अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र कोर्ट के जज एम.डी.रॉबुल आल’म ने यह फैसला सुनाया।

20 जनवरी, 2001 को देश की राज;धानी के पल्टन मैदान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ Bangladesh (सीपीबी) की रैली में हुए विस्फोटों में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में 50 अन्य जख्मी हो गए थे।

बाद में सीपीबी के तत्कालीन अध्यक्ष मोनजुरुल अहसान खान ने इस घटना के संबंध में अंजान लोगों पर आरोप लगा मामला दर्ज किया। जांच अधिकारी सीआईडी इंस्पेक्टर मृणाल कांति साहा ने 27 नवंबर,2013 को ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दो आरोप-पत्र पेश किए।

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केस के दौरान अदालत ने मामले के शिकायत सहित 46 अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद एक दिसंबर, 2019 को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के निष्कर्ष के बाद तारीख तय की थी।

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