Delhi News : फरीदाबाद में पुलिस से इजाजत लिए बिना बांग्लादेशी व्यक्तियों को किराये पर मकान देने पर मालिक के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मालिक ने पुलिस से इजाजत न लेकर फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन किया है।
पुलिस ने बताया कि भूपानी क्षेत्र में एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी के आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि सोसायटी के टावर नंबर C2 के 502 नंबर फ्लैट के मालिक दीपक श्रीवास्तव ने अपना फ्लैट प्रीतम चौहान नाम के व्यक्ति को रेंट एग्रीमेंट करके किराए पर दिया है। वहां पर तीन लड़के रह रहे हैं जो कि भाषा से बांग्लादेशी लगते हैं। शिकायत में जांच करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। (Delhi News)
इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर तीन व्यक्ति बांग्लादेशी पाए गए। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि तीनों व्यक्तियों के पास भारत के मान्य वीजा हैं और वे इलाज के लिए फरीदाबाद आए हैं। परंतु मकान मलिक ने पुलिस से उन्हें रखने की अनुमति नहीं ली है। (Delhi News)
फरीदाबाद पुलिस ने प्रीतम से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने बिना किसी इजाजत के तीनों व्यक्तियों को किराये पर रहने की परमीशन दी थी। इस पर प्रीतम के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। (Delhi News)
आपको बता दें कि विदेश से आए नागरिकों को किराये पर रखने के लिए मकान मालिक को पुलिस विभाग की तरफ से अनुमति लेना आवश्यक होता है। बिना अनुमति के किसी विदेशी नागरिक को किराये पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। (Delhi News)
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