खुशखबरी: बैंक ग्राहकों अब 24 घंटे को मिलेगी ये सुविधा, RBI ने बदला नियम

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बैंक को लेकर अक्सर ग्राहक नाराज़ ही नज़र आता है, जिसके वजह से कई बार लोग बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करने से कतराता है. जिसकी वजह से लोग बैंक से दूर भागने लगे थे. लेकिन अब RBI ने ग्राहकों को खुश करने के लिए बैंकिंग नियमों में कई बदलाव किए है.

आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करना सोमवार से और आसान हो जाएगा. अभी तक ग्राहकों को यह सुविधा निर्धारित वक्त तक ही मिलती थी. लेकिन RBI ने नियमों में बदलाव कर दिया है, जिस वजह से बैंक अपने उपभोक्ताओं को 16 दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) की सुविधा 24 घंटे प्रदान करेंगे.

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश के मुताबिक 16 दिसंबर से बैंक कस्टमर्स को किसी भी दिन और किसी भी समय NEFT के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की सुविधा मिल जाएगी. यानी NEFT के जरिए किसी भी वक्‍त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी.

केंद्रीय बैंक ने इसके लिए बैंकों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त नकदी मुहैया कराने का निर्देश दिया था. एनईएफटी ऑनलाइन तरीके से दूसरे बैंकों के खाताधारकों को फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है. साथ ही RBI ने बैंकों से कहा है कि वह अपने यहां सुविधाओं पर भी ध्यान रखें ताकि फंड ट्रांसफर में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो.

बता दें, NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है. इसके तहत ग्राहक एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 6.30 बजे के दौरान होता है.

वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तक ही इसका फायदा उठाया जा सकता था. इसको लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

गौरतलब है कि हाल ही में RBI ने NEFT और RTGS पर किसी तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था. हालांकि, IMPS पर अब भी बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है. IMPS के जरिए छोटी राशि का ही ट्रांसफर होता है. वहीं, RTGS के जरिए बड़ी राशि ट्रांसफर की जाती है.

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