सरकार ने दिया झटका, 20 अप्रैल से शुरू होने वाले इन कार्यों पर लगाई पाबंदी

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नई दिल्ली ।। मोदी सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ वस्तुओं के लिए से ई-कॉमर्स कम्पनियों को छूट दी थी, लेकिन अब उस आदेश को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कम्पनियों को केवल जरूरी उत्पाद को ही बेचने की अनुमति होगी। गैर-जरूरी उत्पादों की बेचने की आज्ञा नहीं होगी।

जानकारी के मुताबिक, आवश्यक उत्‍पादों के लिए ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को सामान पहुंचे के लिए परमिशन लेनी होगी। केंद्र सरकार में गृह सचिव अजय भल्ला ने घोषणा करते हुए कहा है कि ई-कॉमर्स कम्पनियों से सम्बंधित प्रावधान जिसमें उनकी गाड़ियों को आवश्यक आज्ञा के साथ आवाजाही की आज्ञा दी गई थी, उसको दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है।

दूसरी बाद देश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर सरकार की तरफ से बताया था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कम्पनियों 20 अप्रैल से बेच सकेंगी। हालांकि इन चीजों की डीलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब गाइडलाइन्स में इनपर पाबंदी लगा दी गई है।

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इससे पहले देश मे रोक लागू किए जाने पर सरकार ने आवश्यक चीजों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है।

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