लखीमपुर कांड: मंत्री पुत्र आशीष की इन शर्तों के साथ SIT को मिली रिमांड, वकील ने कहा- थर्ड डिग्री का इस्तेमाल…

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लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा अब पुलिस के चुंगुल में फंसते जा रहा है. आपको बता दें कि सोमवार की सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग से आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी।

Ashish Mishra - Uppolice

वहीँ तीन दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू होगी। बता दें कि अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा। जेल में दाखिला के दौरान भी मेडिकल होगा। इसके अलावा दूर से ही एसआईटी पूछताछ करेगी।

बता दें कि इससे पहले रिमांड का विरोध करते हुए आशीष के वकील ने कहा कि शानिवार को 12 घंटे में 40 से ज्यादा सवालों के जवाब वह दे चुके हैं। ऐसे में अब रिमांड की जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि एसआईटी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर आशीष से जुर्म कबूल करवाना चाहती है। घटना के दिन आशीष के दंगल में मौजूद रहने से संबंधित कुछ फोटो भी अदालत को दिखाए। वकील ने कहा कि एसआईटी जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है। तकनीकी खामियों के कारण सुनवाई कुछ देर के लिए रुकी भी।

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