लालू यादव को जमानत के लिए करना होगा अभी और इंतज़ार, अगली सुनवाई…

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रांची, 11 सितम्बर । चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए 9 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई ,जहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू की पैरवी अदालत में की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई ।सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता के द्वारा अदालत से लालू को जमानत नहीं देने की अपील की गयी।

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वहीं बचाव पक्ष यानी लालू  की तरफ से कारावास की अवधि और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मंजूर किए जाने का आग्रह किया गया। वहीँ इसके साथ ही दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। /

उल्लेखनीय है कि लालू को सीबीआई की विशेष अदालत में चाईबासा कोषागार से करोड़ों रुपए के अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया था और वह सजायाफ्ता है । लालू लगभग 3 सालों से जेल की सजा काट रहे हैं। फिलहाल लालू रिम्स के निर्देशक के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। इसी बीच जुलाई महीने में लालू के अधिवक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी और जमानत के लिए लालू के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था ।

जमानत याचिका में आधार बनाया गया था कि लालू ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा की अवधि अवधि पूरी कर ली है ,और लालू फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

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