नई दिल्ली॥ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण की सुनवाई में कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देना होगा। साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय के मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। इस वजह से लालू यादव का परिवार भी हुआ परेशान और अस्पताल में RJD अध्यक्ष को यही बुरी खबर मिली है।
बता दें कि कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है। बता दें कि ऐश्वर्या ने भरण-पोषण संबंधी आवेदन 13 नवंबर 2019 को कोर्ट में दायर किया था। जिस पर कई दिनों से लंबी बहस चल रही थी। इस दौरान ऐश्वर्या ने अदालत को बताया कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है और तेज प्रताप उसके साथ न रहकर अलग रहते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, महिला हेल्पलाइन ने भी तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले की जांच कर सितंबर माह में अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी। दरअसल हेल्पलाइन का मत था कि ऐश्वर्या राय और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का साथ रहना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत को यह जानकारी भी दी गई थी कि ऐश्वर्या की आय का कोई साधन नहीं है।
लेकिन अदालत में सामने आया कि तेज प्रताप ने 2015 में विधानसभा चुनाव अपनी संपत्ति 2 करोड़ रुपये बताई थी। उनका एक भारतीय कंपनी में 25 लाख रुपये का शेयर भी है। इसके अलावा उनके पास बीएमडब्लू कार है। इन सबको मिलाकर उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये बताई गई है।