लॉकडाउन3.0: इस जगह पर बगैर आरोग्य सेतु ऐप के बाहर निकले तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

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देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ना शुरू हो गया है. आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप  को लेकर इन दिनों राजनीति जोरों पर है। इस बीच गौतमबुद्धनगर जिले में इस ऐप को डाउनलोड करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 3 मई की देर शाम अडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने लॉकडाउन 3.0  के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

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वहीं इसके अनुसार, अब स्मार्टफोन में बगैर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए बाहर निकलने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। यह नियम आज से लागू होगा।अडिशनल डीसीपी ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उसमें साफ लिखा है कि स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर अगर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो यह भी लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन के अंतर्गत दंडनीय होगा।

आपको बता दें कि लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान शामिल है।इससे पहले कोरोना वायरस को ट्रैक करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया है।

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