1 नवंबर से बदल गए ये 7 बड़े नियम: टोल पास, बैंक चार्ज और गैस सिलेंडर समेत आपकी जेब पर होगा सीधा असर
आज 1 नवंबर से देश भर में आम नागरिकों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सात अहम नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को बड़ी सहूलियत दी गई है। नगरपालिका सीमा से बाहर रहने वाले स्थानीय निवासी अब महज 1500 रुपये में अपनी निजी गाड़ियों के लिए पूरे एक साल का टोल पास बनवा सकेंगे। वहीं यदि संबंधित टोल प्लाजा शहरी निकाय या नगर निगम क्षेत्र की परिधि में आता है, तो वहां के पात्र निवासियों के लिए इस सालाना टोल पास की फीस 3000 रुपये निर्धारित की गई है।
महीने की पहली तारीख को ईंधन बाजार में भी बदलाव देखने को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 11.50 रुपये का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर का खुदरा भाव बढ़कर 2994.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबार की लागत पर असर पड़ सकता है।
बैंकिंग मोर्चे पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने वीजा और रूपे क्रेडिट कार्ड के सेवा शुल्कों में व्यापक संशोधन किया है। अब पीएनबी के अपने एटीएम से क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालने पर निकाली गई राशि का 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 400 रुपये (दोनों में से जो अधिक हो) शुल्क कटेगा। वहीं दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालने पर यह चार्ज 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 500 रुपये तय किया गया है। इसके साथ ही बैंक ने लेट पेमेंट और बकाया राशि के स्लैब में भी सख्ती की है। पहले 1000 रुपये तक के बकाये पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी, जिसकी सीमा अब घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये से अधिक के बकाये पर ग्राहकों को सीधे 1200 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज चुकाना होगा।
निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने भी अपने चुनिंदा बचत खातों जैसे इंडस डिलाइट, इंडस डिजी-स्टार्ट, इंडस ऑनलाइन-मिनिमम बैलेंस और इंडी (स्टार, सुपरस्टार, मेगास्टार) खातों के नियमों को कड़ा किया है। नए नियम के तहत यदि खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से कोई पीओएस (POS) स्वाइप ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो ग्राहक से 25 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं गैर-वित्तीय तकनीकी कारणों से चेक बाउंस या रिटर्न होने की स्थिति में प्रति चेक 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
राज्यों और कर व्यवस्था से जुड़े फैसलों की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए 1000 रुपये से अधिक की शराब खरीद पर डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान को अनिवार्य बना दिया है। दूसरी तरफ कारोबारियों की सुविधा के लिए जीएसटी (GST) रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड कर दिया गया है, जिससे रिफंड के दावों को सिस्टम द्वारा त्वरित और स्वचालित मंजूरी मिल सकेगी। अंत में, देश भर के 80 वर्ष से कम आयु वाले पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आधिकारिक विंडो 1 नवंबर से खुल गई है, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी।