गैस सिलेंडर, FD और GST... 1 तारीख से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी को लग सकता है झटका
अक्टूबर का महीना खत्म होते ही 1 नवंबर 2024 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के बजट और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा। एलपीजी गैस, जीएसटी, बैंक एफडी से लेकर हाईवे सफर और मोबाइल कॉलिंग तक, आइए जानते हैं क्या-क्या बदल रहा है।
LPG और ATF की नई कीमतें: हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था, ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू रसोई गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
GST नियमों में बड़ी राहत: व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए 1 नवंबर से GST प्रक्रिया और आसान होने वाली है। 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नई रिटर्न-फाइलिंग प्रणाली लागू होने की उम्मीद है, जिससे टैक्स रिफंड प्रक्रिया तेज और ऑटोमैटिक हो जाएगी। इससे कागजी कार्रवाई का बोझ काफी हद तक कम होगा।
FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज: हाल ही में रिजर्व बैंक (RBI) के कदमों के बाद ICICI और इंडियन बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने अपनी विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। 1 नवंबर से अन्य सरकारी और प्राइवेट बैंक भी अपनी एफडी दरों में संशोधन कर सकते हैं, जिससे निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बदलाव: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 नवंबर से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर छोटे कमर्शियल वाहनों, पिकअप वैन और टाटा ऐस की एंट्री पर स्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि, आपकी निजी कार और यात्री बसें इस रूट पर बिना किसी परेशानी के चलती रहेंगी।
बिना ऐप दिखेगा कॉलर का नाम: अब अननोन नंबर से आने वाली कॉल्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के नए CNAP (कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन) नियम के तहत अब फोन आने पर स्क्रीन पर कॉलर का असली नाम दिखाई देगा। इसके बाद आपको ट्रूकॉलर (Truecaller) जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य: केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 1 से 30 नवंबर के बीच अपना 'जीवन प्रमाण पत्र' (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पेंशन अटक सकती है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। आप इसे बैंक, आधार-बेस्ड डिजिटल सुविधा या डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे भी जमा कर सकते हैं।