Nawab Malik को कोर्ट से मिला बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत इतने दिन के लिए बढ़ी

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नई दिल्ली, 04 अप्रैल। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। नवाब मलिक अब 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दी है। इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था।

Nawab Malik

गौरतलब है कि 62 वर्षीय मलिक (Nawab Malik) को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक दागी भूमि सौदे से उत्पन्न एक कथित धन शोधन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तब से लगातार हिरासत में, मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मलिक (Nawab Malik)को उनके विभागों और दो जिलों के संरक्षक मंत्री पद से मुक्त करने का फैसला किया, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अन्य कैबिनेट सहयोगियों को आवंटित किए जाएंगे। मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

आपको बता दें कि Nawab Malik ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। 15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।

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