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NEET Row 2024: केंद्र ने शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सख्त कानून लागू किया। कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को लगभग चार महीने पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। बीती रात्रि को कार्मिक मंत्रालय ने एक अधिसूचना भेजी जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे।

यूजीसी-नेट, 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर गरमागरम विवाद के बीच ये एक्शन अहम है। गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक कर दिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसकी जांच के लिए मामला खोला। विपक्षी दलों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम एनटीए ने 4 जून को घोषित किए थे।

अधिसूचना में कहा गया है, "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तारीख के रूप में नियुक्त करती है।"

अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है, जब उनसे पूछा गया था कि ये कानून कब लागू होगा। मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है।

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