अब बेकार हो सकता है आपका PAN कार्ड, 31 दिसंबर तक पैन और आधार…

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पैन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आ रही है जो आपके होश उड़ा कर रख सकती है। जी हां आपको बता दें की, अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड PAN-Aadhaar link को लिंक नहीं किया। पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा।

हां वहीं इससे पहले भी यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार व पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा।

अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की समयसीमा रखी थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास 27 दिन का समय बचा है।

लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

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