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Puja Khedkar: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है। तो वहीं भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया दिया है, जोकि अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है।

राजधानी दिल्ली की एक अदालत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अगस्त को अपना आदेश सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने आज खेडकर द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने अपने वकील के जरिए से दावा किया था कि उन पर “गिरफ्तारी का खतरा” मंडरा रहा है।

कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ यूपीएससी की ओर से उपस्थित वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने “व्यवस्था को धोखा दिया है।”

यूपीएससी की तरफ हाजिर पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया, "इस व्यक्ति ने कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग किए जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वो एक साधन संपन्न व्यक्ति है।"

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