अमृतसर में वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे थे 3 थाई नागरिक, पुलिस ने सिखाया सबक
पंजाब के अमृतसर में पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की संयुक्त टीम ने आव्रजन नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। जीटी रोड स्थित प्रताप नगर के एक मकान में बिना वैध वीजा के रह रहे तीन थाईलैंड के नागरिकों को पकड़कर उनके वतन वापस भेज दिया गया।
पुलिस और FRRO को प्रताप नगर के एक रिहायशी ठिकाने पर विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। औचक निरीक्षण के दौरान मकान में पांच विदेशी नागरिक मिले। अधिकारियों ने जब उनके पासपोर्ट और वीजा की पड़ताल की, तो पता चला कि तीन नागरिकों के वीजा की मियाद काफी पहले खत्म हो चुकी थी। वे तय समय सीमा बीतने के बाद भी गैरकानूनी ढंग से शहर में ठहरे हुए थे। आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए तीनों को तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया।
जांच में मकान मालिक की भारी लापरवाही भी उजागर हुई। मकान मालिक ने विदेशी नागरिकों को ठहराने के बावजूद 'फॉर्म-III' पोर्टल पर उनका कोई ब्योरा दर्ज नहीं कराया था और न ही स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी थी। नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ बी-डिवीजन थाने में आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह के अनुसार, इस संयुक्त अभियान का मकसद शहर में रहने वाले विदेशी नागरिकों के डेटा की निगरानी करना और सुरक्षा व आव्रजन नियमों का सख्ती से पालन कराना है। पुलिस और FRRO ने होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, होमस्टे और निजी मकान मालिकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण और तय नियमों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।