नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कारोबारी पाबंदियां लगा दी हैं। इस रोक के बाद अब ग्राहक 5,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकते हैं। दरअसल, आरबीआई पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों के खिलाफ कठोर नीति अपनाये हुए है।
इस संबंध में बयान जारी करते हुए आरबीआई ने कहा कि पाबंदियों के लागू होने बाद बैंक अब 8 नवंबर 2021 को अपना कारोबार खत्म होने के बाद से नए लोन नहीं जारी कर सकता है। साथ ही बगैर आरबीआई की पर्व परमिशन के कोई नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक पाबंदी लगने के बाद से कोई भी जमाकर्ता इस बैंक के अपने खाते से 5,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी नहीं कर सकता।
केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के कारण ये कदम उठाया है। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि जिन ग्राहकों के खाते से लोन की किस्त कटती है उन्हें शर्तों के साथ इसके सेटलमेंट की अनुमति दी जा सकती है। बैंक ने साफ कहा कि बैंक पर लगाई गई इस रोक को बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।