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देहरादून॥ उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब अगर उनके पास 96 घंटे के अंदर कराये गए कोरोना परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य के बॉर्डर पर कोरोना जांच की सुविधा मुहैया कराएगी।

राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि पहले 96 घंटे के अंदर जारी की गई कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की जो बाध्यता थी, अब सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों की बॉर्डर पर ही सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच की जाएगी।

उत्तराखंड आना हुआ आसान

इसमें आरटी-पीसीआर/ट्रूनेट/सीबीएनएएटी परीक्षण और रिपोर्ट मुहैया कराने की व्यवस्था रहेगी। दरअसल, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सम्बन्धित राज्य में कोरोना जांच रिपोर्ट जारी होने के 96 घंटे के भीतर कई बार उत्तराखंड में प्रवेश करना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए अब राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था का विकल्प दिया है।

मुख्य सचिव के अनुसार उत्तराखंड में आने के इच्छुक लोग अगर नई व्यवस्था के तहत बॉर्डर पर कोरोना जांच कराते हैं और उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें सम्बन्धित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

अगर कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें शारीरिक दूरी और मास्क आदि के नियमों का पालन करते हुए राज्य में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। राज्य में निवास करने या घूमने फिरने के दौरान अगर उनमें कोई बीमारी के लक्षण विकसित होंगे तो उन्हें जिला एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क करते हुए अपने निकटवर्ती सरकारी चिकित्सा केंद्र में रिपोर्ट करना होगा।