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केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) लागू करने की घोषणा तब की थी जब देश में लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी थी. केंद्र सरकार के इस फैसले की विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की थी. इसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर किया गया था. इस बीच CAA पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने CAA को लेकर केंद्र सरकार को राहत देते हुए फिलहाल इस कानून के अमल पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे वक्त दिए गए इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है जब देश में लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है।

मुख्य जज डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष पांच पांच पन्ने का लिखित संक्षिप्त नोट सब्मिट करवाएं। केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे।

हेयरिंग के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता मिले तो हमें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आने की इजाजत मिले। तब मुख्य जज ने कहा कि ठीक है।
 

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