राज्य में लागू होगा नया कानून, मंदिर के पांच किलोमीटर दायरे में नहीं बेच पाएंगे बीफ

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीते कल को मवेशियों के कत्ल और बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा में मवेशी संरक्षण से जुड़े विधेयक ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021’ पेश किया।

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असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि नए कानून का मकसद सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थलों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर रोक लगाना है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीते कल को मवेशियों की हत्या और बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा में मवेशी संरक्षण से जुड़े विधेयक ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021’ पेश किया। सरमा ने कहा कि नए कानून का मकसद सक्षम अफसरों द्वारा तय जगहों के अलावा अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर रोक लगाना है।

बिल में उचित कागज़ात के अभाव में मवेशियों को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने और अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री व खरीद को अवैध बनाने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही नए प्रस्तावित कानून ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021’ के अंतर्गत अपराध गैर जमानती होगा। अपराधी पाए जाने वाले किसी भी शख्स को कम से कम तीन साल और अधिकतम 8 वर्ष तक की कैद या 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना व दोनों हो सकता है। नए कानून के अंतर्गत अगर कोई अपराधी दूसरी बार उसी या जुड़े अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा दोगुनी हो जाएगी।

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