img

पंजाब के जनपद बठिंडा की थाना संगत में दर्ज 12 साल पुराने मामले में नहर विभाग के एक अफसर व एक कॉलोनाइजर को गृह मंत्रालय की अदालत में पेश किए बिना ही हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया. बठिंडा ने कहा है तीन पुलिस अफसरों के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपी वायरल हो रही है।

गृह विभाग की ओर से 30 मई को जारी पत्र के अनुसार, डीजीपी पंजाब ने बठिंडा थाना संगत के एसएचओ हरविंदर सिंह सरहन, एएसआई गुरदित सिंह, कांस्टेबल महेसिंदर सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. जिला थानाध्यक्ष अभी भी आदेश की कॉपी नहीं मिलने की बात कह रहे हैं और आदेश की कॉपी करवाने की बात कह रहे हैं.

खबर के मुताबिक, नहर बंद करने के आरोप में थाना संगत अधीन ग्राम मेहता में वर्ष 2013 में मुकदमा क्रमांक 63 दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने नहर विभाग के एस.डी. उपनिवेशक, फरियादी अनिल भोला की शिकायत के बाद दोनों को शराब पीने वाला घोषित कर दिया गया, जिन्हें 24 जनवरी 2023 को अलग-अलग जगहों से अरेस्ट कर बठिंडा लाया गया.

जिसके दो दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 26 जनवरी को बठिंडा आना था, वरिष्ठ अफसरों के दबाव में अनिल भोला से समझौता हुआ जिसमें आरोपियों को कोर्ट में पेश करने का निर्णय लिया गया, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. और छोड़ दिया अब शिकायतकर्ता अनिल भोला ने इस मामले की शिकायत गृह मंत्रालय से की।