नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने तलाक को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार (13 अक्टूबर) को कहा कि “भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, हम अभी ‘आज शादी और कल तलाक’ के पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में एक विवाह में जब पत्नी चाहती है शादी बरकरार रहे तो कोर्ट पति की याचिका पर विवाह को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में पति की शादी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट से उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) के जस्टिस संजय के कौल और अभय एस ओका की पीठ ने इस कपल को एक निजी मध्यस्थ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह शादी महज 40 दिनों तक चली थी और युवा जोड़े को अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। बता दें कि अलग रहने वाला यह जोड़ा हाईली क्वालिफाइड है। पति संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़ा था और एक एनजीओ चलाता है जबकि पत्नी को कनाडा में पीआर (PR) की अनुमति है।
‘पति ने लगाई थी शादी को रद्द करने की गुहार’
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में हो रही सुनवाई के दौरान पति बार-बार पीठ से शादी को रद्द करने की गुहार लगाता रहा। वहीं पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने इस शादी के लिए कनाडा में सब कुछ छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि “अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब विवाह के दोनों पक्ष अपनी सहमति से अलग हो रहे हों, पति का कहना था कि शादी को बचाने के लिए दोनों ही तरफ से किसी ने प्रयास नहीं किया। सुनवाई के दौरान बेंच ने पति को याद दिलाया कि महिला कनाडा से अपनी नौकरी छोड़कर उससे शादी करने के लिए आई थी।
जस्टिस ने कहा कि शादी के सिर्फ 40 दिन एक-दूसरे को समझने के लिए काफी नहीं होते और एक सफल शादी के लिए दोनों को ही कोशिश करनी होगी। यह नहीं किया जा सकता कि पहले शादी कर लेना फिर कुछ दिन बार शादी से बाहर निकलना। सुनवाई के बाद शादी भंग करने से इंकार करते हुए पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जज एस जे वजीफदार को पति-पत्नी का मध्यस्थ नियुक्त किया और उन्हें मैरिज काउंसलर की सहायता लेने की स्वतंत्रता दी है। साथ ही कोर्ट ने मध्यस्थ से तीन महीने में रिपोर्ट देने कको भी कहा है।( Supreme Court)
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