खाते में आने लगी किस्त, अगर नहीं मिले पैसे तो तुरंत करें ये 4 काम; हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं शिकायत

खाते में आने लगी किस्त, अगर नहीं मिले पैसे तो तुरंत करें ये 4 काम; हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं शिकायत

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन की राशि चरणबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

सितंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश के तमाम जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पेंशन राशि भेजे जाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। हालांकि, कई बुजुर्ग लाभार्थियों के खातों में अब तक धनराशि क्रेडिट नहीं हुई है, जिसे लेकर लाभार्थी परेशान हैं।

खाते में पेंशन न आने की प्रमुख वजहें

विभाग के अनुसार, यदि किसी पात्र बुजुर्ग के खाते में पेंशन की किस्त नहीं पहुंची है, तो इसके पीछे तकनीकी और दस्तावेजी कारण हो सकते हैं।

  • अधूरी e-KYC: पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी का सत्यापन अधूरा होना।

  • बैंक खाते से आधार लिंक न होना: बैंक खाते में सरकारी पहचान पत्र का विधिवत लिंक न होना।

  • NPCI मैपिंग का अभाव: बैंक खाते का नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सर्वर से मैप न होना।

  • गलत खाता विवरण: आईएफएससी कोड (IFSC), नाम की स्पेलिंग या अकाउंट नंबर में विसंगति।

पेंशन पोर्टल पर ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस

लाभार्थी घर बैठे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन कर पेंशनर स्टेटस विकल्प में आवेदन क्रमांक दर्ज करके यह देखा जा सकता है कि विभाग स्तर से भुगतान स्वीकृत हुआ है या किसी त्रुटि के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। यदि विवरण में कोई गलती पाई जाती है, तो उसे ऑनलाइन या संबंधित ब्लॉक/तहसील कार्यालय के जरिए समय रहते दुरुस्त कराना अनिवार्य है।

स्मार्टफोन या CSC केंद्र से पूरी कराएं e-KYC

योजना का लाभ लगातार पाने के लिए e-KYC अनिवार्य शर्त है। जिन बुजुर्गों की यह प्रक्रिया लंबित है, वे अपने मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से स्वयं इसे सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर फिंगरप्रिंट अथवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए भी e-KYC तुरंत पूरी कराई जा सकती है।

बैंक शाखा जाकर कराएं NPCI और DBT मैपिंग की जांच

यदि पोर्टल पर e-KYC पूरी दिख रही है और फिर भी राशि नहीं आई है, तो लाभार्थी को अपनी बैंक शाखा में संपर्क करना चाहिए। वहां जाकर यह सुनिश्चित करें कि खाता एक्टिव है, उसमें सरकारी पहचान संख्या की सीडिंग हो चुकी है और DBT विकल्प इनेबल है। कई बार बैंक में खाता होने के बावजूद NPCI मैपिंग न होने से डिजिटल ट्रांसफर असफल हो जाता है।

समस्या का समाधान न होने पर यहां करें शिकायत

यदि सभी दस्तावेज सही हैं, खाता पूरी तरह अपडेट है और फिर भी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, तो लाभार्थी अपने जिले के 'जिला समाज कल्याण अधिकारी' कार्यालय में जाकर संपर्क साध सकते हैं। संपर्क करते समय अपने आवश्यक पहचान दस्तावेज, बैंक पासबुक और पेंशन रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1076 अथवा वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित एल्डरलाइन नंबर 14567 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत सीधे दर्ज कराई जा सकती है।