योगी सरकार ने लिया अहम फैसला, आज से 31 मार्च 2022 तक पूरी यूपी में लागू…

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पूरी यूपी में अब कोविड-19 अधिनियम 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगा। उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रही थी, मगर निरंतर बढ़ते केसों को देखते हुए कोविड की अवधि को तीन माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।

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इसके निर्देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किए हैं। योगी सरकार की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि पूरी यूपी कोविड-19 से प्रभावित है। अब उप्र में निरंतर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।

आपको बता दें कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए संसाधन बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 30 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शहरों में तैयारियों की जायजा लेंगे।

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