आय से ज्यादा संपत्ति मामले में अखिलेश मुलायम को मिली बड़ी खुशखबरी, CBI ने दी क्लीन चीट

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उत्तर प्रदेश ।। CBI ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे में CBI ने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्लिन चिट दे दी है।

अपने उत्तर में CBI ने कहा कि पिता व पुत्र के विरूद्ध रेगुलर केस दर्ज करने के लिए उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिले है। आपको बता दें कि इसी वर्ष 25 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने मुलायम सिंह यादव व उनके बेटे अखिलेश के विरूद्ध आय से ज्यादा संपत्ति के कथित मामले में CBI को जांच की स्थिति से उसे अवगत कराने का निर्देश दिया था।

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तब प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मुलायम-अखिलेश के वकील की इस दलील को खारिज किया कि आगामी आम चुनावों को देखते हुए इस याचिका पर CBI को नोटिस फिलहाल लंबित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि (CBI की 2007 की) स्थिति रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि पहली नजर में मामला बनता है हम जानना चाहते हैं कि जांच का क्या हुआ। सपा के दिग्गज नेता मुलायम व उनके बेटों अखिलेश एवं प्रतीक की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम का अनुरोध ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि हम CBI से क्यों नहीं पूछें कि 2007 में जारी आदेशों का क्या हुआ… हम जांच की स्थिति जानना चाहते हैं।

सीनियर एडवोकेट ने याचिकाकर्ता और कांग्रेसी नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2005 में शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर करके CBI को ये निर्देश देने का अनुरोध किया था कि मुलायम, अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल तथा प्रतीक के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत केस चलाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की।

फोटो- फाइल

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