
झारखंड ।। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में एक मासूम से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी को बलात्कार को दोषी मानते हुए न्यायाधीश प्रशांत शिवहरे ने पाक्सो एक्ट के अंतर्गथ आरोपी पाए जाने पर आरोपी को धारा 376 (2)(ढ)के अंतर्गत 50,000 का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में पुलिस अफसर ने बताया कि 21 नवंबर 2018 को मासूम बच्ची अपने घर में खेल रही थी। पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गया था और मां पास के बोर पर कपड़ा धो रही थी। उसी बीच पड़ोसी (राम नेताम) पिता सियाराम नेताम घर में घुस गया। ग्राम साल्हेटोला बाजार के बहाने मासूम का हाथ पकडक़र बाहर आया। उसी वक्त उसकी मां घर पर आ गई तो उससे पूछा कहां ले जा रहे हो। दोषी ने शक्कर और मिट्टी तेल लेने जा रहा हूं, साथ में बच्ची को ले जा रहा हूं कहकर ले गया। मां ने पोड़सी पर विश्वास कर उसके साथ जाने के लिए कह दिया।
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लगभग 1 घंटे बाद युवक बच्ची को घर में लाकर छोड़ दिया तो वह सो गई। रात में मां जब बेटी को खाना खाने के लिए उठाने गई तो बेटी दर्द से कराह रही थी। मां को अनहोनी होने की आशंका हुई। पूछने पर बच्ची ने मां को बताया कि आरोपी मुझे अपने घर में ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए गंदा काम करने लगा, जब मैं दर्द से रोने लगी तो मेरे मुंह को हाथ से बंद कर दिया और जान से मारने के लिए बोल रहा था।
उसके बाद थोड़ी देर बात नर्सरी में ले गया और मेरे साथ दोबारा गंदा काम (बलात्कार) करने के बाद घर पर छोड़ दिया। घरवालों ने 22 नंवबर को दुधावा चौकी में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद उसी दिन दोपहर के 3 बजे आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया।
फोटो- प्रतीकात्मक
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