LG Saxena: अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत खड़ी करते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय को आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व CM के खिलाफ आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। उप राज्यपाल कार्यालय ने ये जानकारी दी।
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। सीबीआई और ईडी के मुताबिक, आबकारी नीति में संशोधन करते वक्त ढील दी गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय 2021-22 आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अब 17 जनवरी, 2025 को सुनवाई करेगा।
आपको बता दें कि आप संस्थापक केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दो प्रकार से आरोपी हैं। एक मामला उनपर बतौर सीएम होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बनाने के इल्जाम में चल रहा है। इस प्रकरण में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सितंबर में जमानत मिली थी। दूसरा केस, जिसकी हाल ही में अनुमति उपराज्यपाल से मिली है, वो आप के संस्थापक होने के नाते है। इजाजत मिलने के बाद अब ईडी उनके विरुद्ध केस चलाएगी।
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