img

Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA), 2003 की धारा 4 के तहत जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की घोषणा की है।

पहले इस अपराध के लिए ₹200 का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे अब सीधे पाँच गुना बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उपयोग पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और निष्क्रिय धूम्रपान (passive smoking) से गैर-धूम्रपान करने वालों को बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है और तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए गंभीर है। बढ़ा हुआ जुर्माना लोगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान या तंबाकू चबाने से रोकने में एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संशोधित जुर्माने को सख्ती से लागू करें। इस वृद्धि का असर बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में अधिक दिखाई देने की संभावना है, जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का उपयोग एक आम समस्या है।

यह महत्वपूर्ण बदलाव COPTA, 2003 के प्रावधानों को मजबूत करता है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है। इस उच्च जुर्माने के साथ, कर्नाटक देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ सार्वजनिक तंबाकू सेवन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जुर्माना लगाया जाता है।

--Advertisement--