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Up Kiran, Digital Desk: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास बैंक चलाने के लिए पर्याप्त पूँजी नहीं है या कमाई की कोई संभावना नहीं है। बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के इस फैसले के बाद, कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 23 जुलाई, 2025 से सभी बैंकिंग लेनदेन बंद कर देगा। इसका मतलब है कि कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक तत्काल प्रभाव से अपने खातों में पैसा जमा या निकाल नहीं पाएँगे।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने 'कर्नाटक के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार' से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि मिलेगी।

RBI के अनुसार, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 92.9 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी, कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 92.9 प्रतिशत ग्राहकों के खातों में 5 लाख रुपये से कम राशि है और उन्हें DICGC के तहत उनके खातों में जमा पूरी राशि मिल जाएगी।

पहले भी रद्द किए जा चुके हैं कुछ बैंकों के लाइसेंस

DICGC ने 30 जून, 2025 तक कुल बीमित जमा राशि में से 37.79 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। रिज़र्व बैंक के अनुसार, सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूँजी और कमाई की क्षमता नहीं है। RBI ने पहले भी कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे। RBI ने पहले लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आदि के लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

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